Click Here to Share Press Release Through WhatsApp No. 82196-06517 Or Email - pressreleasenun@gmail.com

हिमाचल: एएसआई को डिमोट कर बनाया कांस्टेबल, पूर्व CM जयराम ठाकुर की सुरक्षा में था तैनात

News Updates Network
By -
0
शिमला, 09 अक्टूबर : हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल से पदोन्नत सहायक पुलिस निरीक्षक (ASI) को डिमोट कर कांस्टेबल (Constable) बनाया गया है। पुलिस मुख्यालय ने इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिये हैं। वह पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर(Jairam Thakur) की सुरक्षा (Security) में तैनात था। प्रदेश हाईकोर्ट (High Court) के आदेश पर अमल करते हुए पुलिस मुख्यालय (Police Headquarter) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। 

प्रदेश उच्च न्यायालय के 14 जुलाई को पारित विकास बनाम स्टेट मामले के आदेशों और 26 अगस्त, 2023 को डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (Promotion Committee) के रिव्यू के बाद यह फैसला लिया गया है। जिसके तहत 5 जनवरी, 2021 को कांस्टेबल भूपेंद्र कुमार (अब एएसआई) को हैड कांस्टेबल के पद पर जारी पदोन्नति आदेश (order) को वापिस ले लिया गया है और तत्काल प्रभाव से कांस्टेबल के पद पर वापस भेज दिया गया है।

मामले के अनुसार 8 दिसम्बर, 2020 को तत्कालीन सरकार ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात #पीएसओ को हैड कांस्टेबल (Head Constable) बनाने के लिए स्थाई आदेश जारी किए थे, जिसके तहत मुख्यमंत्री के पी.एस.ओ. को पदोन्नत करने का प्रावधान करते हुए शर्त रखी थी कि जिस कांस्टेबल ने तीन साल से अधिक का समय मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगाया है, उसे विशेष रियायत के 10 प्रतिशत कोटे के तहत हैड कांस्टेबल बनाया जाएगा।

एक शर्त यह भी थी की एक साल में केवल एक कांस्टेबल को पदोन्नत किया जाएगा। यह रियायत केवल मुख्यमंत्री के पी.एस.ओ. तक ही सीमित की गई थी। इस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सुरक्षा में तैनात पी.एस.ओ. ने उपरोक्त स्थाई आदेश का लाभ केवल मुख्यमंत्री (Chief Minister) के पी.एस.ओ. तक सीमित करने को गैर-कानूनी ठहराते हुए उन्हें भी विशेष रियायत में शामिल करते हुए पदोन्नति का लाभ देने के लिए याचिका दायर की थी। जिस पर 18 जुलाई को हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करने के साथ- साथ सरकार के स्थाई आदेश को भी अवैध (illegal) ठहराते हुए खारिज कर दिया था।

प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारियों को कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पदोन्नत करने संबंधी रियायती आदेश को  अवैध ठहराया है। आदेश के तहत मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात पी.एस.ओ. की प्रोमोशन को भी तत्काल प्रभाव से वापिस ले लिया गया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने बताया कि इस संबंध में उनके कार्यालय द्वारा आदेश जारी कर दिए गए है और भूपिंद्र कुमार की पदोन्नति आदेश को वापिस लेते हुए उन्हें कांस्टेबल के पद पर वापिस भेज दिया गया है।

Post a Comment

0 Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!