आज यानी 1 अक्टूबर से देशभर में बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) सिंगल डॉक्युमेंट बन गया है. इसका मतलब है कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो कई जगहों पर बाकी किसी डॉक्युमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको आधार कार्ड से लेकर पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर शादी का सर्टिफिकेट बनवाने तक के लिए किसी दूसरे डॉक्युमेंट की जरूरत नहीं होगी. 'जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2023' (Birth & Death Registration Act 2023) की मंजूरी के बाद से बर्थ सर्टिफिकेट ही सिंगल डॉक्यूमेंट बना है.
मालूम हो कि अभी तक आधार कार्ड (Aadhaar Card) को ऐसा दस्तावेज माना जा रहा था. लेकिन 'जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2023' को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब बर्थ सर्टिफिकेट बेहद अहम दस्तावेज बन गया है. यानी अब सिर्फ इसी के जरिए आधार समेत कई दस्तावेज बन सकेंगे.
आखिर क्या होता है बर्थ सर्टिफिकेट?
दरअसल बर्थ सर्टिफिकेट एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें बच्चे के जन्म की तारीख, उसके जन्म का स्थान, उसका लिंग और बाकी जरूरी डिटेल के साथ उसके माता- पिता का नाम भी दर्ज होता है. बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए बच्चे की पहचान तय होती है और साथ ही उसके माता-पिता की जानकारी भी मिलती है. अब आधार कार्ड के होते हुए भी बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी होगा.
कितने दिन में बन जाता है बर्थ सर्टिफिकेट?
बर्थ सर्टिफिकेट के लिए माता-पिता को बच्चे जन्म के 21 दिन के अंदर अप्लाई करना होता है. अगर 21 दिनों में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो एक्ट की धारा-13 में प्रावधान है कि 30 दिन के अंदर जन्म का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. इसके लिए दो रुपए का विलंब शुल्क लगता है.
बर्थ सर्टिफिकेट से कौन से दस्तावेज बन जाएंगे?
वोटर आईडी (Voter ID Card), आधार, पासपोर्ट (Passport), राशन कार्ड (Ration Card), पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाया जा सकता है. इसका इस्तेमाल मैरिज सर्टिफिकेट, जमीन-जायदाद के रजिस्ट्रेशन, किसी शिक्षण संस्थानों में एडमिशन और सरकार की ओर से भविष्य में बनने वाले डेटाबेस में किया जाएगा.