पुलिस भर्ती मामला : उत्तर पुस्तिका जांचने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक - पढ़ें रिपोर्ट

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Police recruitment case: Supreme Court bans checking of answer sheets - read report
Supreme Court Of India

पुलिस भर्ती मामले में उत्तर पुस्तिका को जांचने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि प्रतिवादी इशांत भाटिया अदालत में पेश होने में नाकाम होता है, तो एकतरफा कार्रवाई की जाएगी। 8 सितंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इशांत भाटिया की उत्तर पुस्तिका को जांचने और एक हफ्ते में परिणाम घोषित करने के आदेश दिए थे।

इस निर्णय को हिमाचल सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष चुनौती दी है। मामले के अनुसार 10 फरवरी 2021 को पुलिस विभाग ने कांस्टेबल के 1334 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस चयन प्रक्रिया में प्रतिवादी इशांत भाटिया ने 80 में से 60 अंक प्राप्त किए थे।

हालांकि, पेपर लीक होने के कारण चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई। इसके बाद प्रतिवादी ने दोबारा से चयन प्रक्रिया में भाग लिया। उसे ए सीरीज की उत्तर पुस्तिका आवंटित की गई थी। प्रतिवादी ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि गलती से वह ए सीरीज का बिंदु लगाना भूल गया, जबकि उसने हाथ से ए सीरीज ही लिखा था।

इस गलती के लिए उसकी उत्तर पुस्तिका को जांचा न जाना उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी की याचिका को स्वीकार करते हुए पुलिस विभाग को उत्तर पुस्तिका को जांचने और एक हफ्ते में परिणाम घोषित करने के आदेश दिए थे।

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