विधानसभा सत्र : एसीसी प्लांट हेड को पिस्टल को नोक पर रोका - पुलिस ने नहीं की कार्यवाही, सीएम सुखविंदर ने जानिए जवाब में क्या कहा

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न्यूज अपडेट, शिमला,22 मार्च - विधान सभा क्षेत्र से संबंधित प्रश्न लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर पूछा था और इसकी सूचना मुझे उपलब्ध करवाई गई है। मैंने प्रश्न में पूछा था कि किस सेक्शन के तहत कार्रवाई की? इस सूचना के तहत पुलिस ने सैक्शन 427, 341, 504 और 355 आई.पी.सी. में केस दर्ज किया और इसके साथ-साथ आर्म्स एक्ट में सैक्शन 25. 54 व 59 के तहत केस दर्ज किया। अध्यक्ष महोदय, यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं और व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। 

यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का इंसिडेंट है कि 03 तारीख को एक प्रमुख व्यवसायी बरमाणा से अपनी गाड़ी में बैठता है और पीछे से एक गाड़ी उसको चेज करती है। घास में 10 किलोमीटर दूर आकर पिस्टल की नोक पर उस गाड़ी को रोका जाता है और आधे घंटे तक नेशनल हाइवे जाम रहता है। पुलिस ने सिर्फ औपचारिकता मात्र उस व्यक्ति को अरेस्ट तक नहीं किया। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह किसी राजनीतिक दल का उपाध्यक्ष है। 

अध्यक्ष महोदय, हम इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं लेकिन ए.सी.सी. सीमेंट फैक्टरी जैसा प्लांट हिमाचल प्रदेश में लगा है और उसके प्लॉट हैड को 10 किलोमीटर गाड़ी चेंज करती है और नेशनल हाइवे पर गाड़ी 80 से ज्यादा की स्पीड पर होती है उस गाड़ी को रोका गया। पुलिस ने सैक्शन 307 आई.पी.सी. में केस दर्ज नहीं किया और न ही उस व्यक्ति को अरेस्ट किया। जब मैंने पुलिस से बात की तो पुलिस ने अगले दिन उस व्यक्ति को बुलाया कि आपके पास जो हथियार है आप उसे जमा करवाएं।

विधायक त्रिलोक जमवाल ने यह पूछा सवाल 

अध्यक्ष महोदय, ऐसा क्यों किया गया? मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें सैक्शन 307 का प्रयोग क्यों नहीं किया गया और उस व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट क्यों नहीं किया गया?

सीएम सुखविंदर सिंह ने दिया यह जवाब 

मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के संदर्भ में यह कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के संदर्भ में यह कहना चाहूंगा कि उस समय हमारी सरकार को बने हुए चार दिन ही हुए थे और वहां पर अदानी ग्रुप के ट्रक ऑप्रेटर्स की स्ट्राइक हो गई थी। यह बात सही है कि जब अदानी ग्रुप के जी. एम. गाड़ी में जा रहे थे तो उस गाड़ी को रोककर उसका शीशा खोला गया और फिर उनके ऊपर काली स्याही फेंकी गई। लेकिन पुलिस ने इस मामले पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया है। आपने पिस्टल और 307 धारा लगाने का जिक्र किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वहां पर पिस्टल लहराई गई थी वह एक खिलौना था। परंतु वह खिलौना पिस्टल की तरह लग रहा था। 

उस खिलौने का पिस्टल के रूप में डराने के लिए उपयोग किया गया था। सरकार ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए धारा 506 के तहत जिसमें 7 साल से कम सजा का प्रावधान है में मुकदमा दर्ज किया है। इस मुकदमें में अग्रिम कार्रवाई जारी है। हमने आपको तथ्यों के आधार पर यह सूचना दी है।

त्रिलोक जमवाल

अध्यक्ष महोदय, क्या कोई व्यक्ति सौ की स्पीड में चल रही गाड़ी को एक खिलौने की नोक में रोक सकता है? प्लांट हेड बहुत बड़ा व्यक्ति था। व्यक्ति ए. हो या बी प्रदेश सरकार का बेसिक ग्राम सभी व्यक्तिद्वार का सुरक्षा प्रदान करना है। मेरा यह प्रश्न 9 of 163 है कि जब वह व्यक्ति पिस्तीको उसी दिन अरेस्ट क्यों नहीं किया और जो हथियार था उसको उसी दिन अपनी कस्टडी में क्यों नहीं लिया गया?

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू

अध्यक्ष महोदय, श्री त्रिलोक जम्वाल जी के उद्योपतियों के साथ अच्छे संबंध है। घटना के दौरान आरोपियों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे काली स्याही के धब्बे लगे कागज, पिस्टल की तरह दिखने वाली वस्तु, डंडा, काली स्याही, जूतों की माला, कार बोलेरो नं0 HP 24E-4045, कागजात व ड्राइविंग लाइसेंस आदि को तुरंत प्रभाव से कब्जे में ले लिया गया था। लेकिन आप कह रहे हैं कि पिस्टल की तरह वस्तु अगले दिन बरामद की गई है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है हिमाचल प्रदेश के सभी नागरिकों व बाहरी लोगों को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेवारी है। जो लोग बाहर से आते हैं वे हमारे मेहमान हैं और मेहमानों का आदर-सत्कार करना हमारी सरकार का कर्त्तव्य है। इस केस की पुलिस जांच कर रही है। उसने सरकार से मांग की थी कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। हमने सुरक्षा की दृष्टि से उसे पी. एस. ओ. और अन्य सारी सुविधाएं प्रदान कर दी है। हमारी सरकार प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम है। अगर आपके पास कुछ और तथ्य है तो वह आप हमें दे सकते हैं. हम उन तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे।

त्रिलोक जमवाल

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन देते हुए कहा है कि इस मामले में उचित कार्रवाई होगी। इसी के साथ मेरा एक और प्रश्न भी है।

महोदय, अभी परसों रात को मेरे पंचायत प्रधान जो बल्ह बलवाना के हैं उसके घर में रात को 10 बजे पुलिस वाले रेड करते हैं और 12.30 बजे तक उस प्रधान को टॉर्चर किया जाता है क्योंकि वह किसी एक राजनीतिक दल से संबंध रखता है। कल सुबह पूरी विजिलेंस की टीम उसके घर पहुंच जाती है।  अध्यक्ष जी, यह कानून व्यवस्था से संबंधित इश्यू है। 

अध्यक्षः माननीय सदस्य आप नियम 62 के तहत इस मामले पर अलग से नोटिस दे सकते हैं जो कि 'इस माननीय सदन का ध्यानाकर्षण' है और इसकी अनुमति होगी।

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