Bilaspur News: राम लाल ठाकुर की चुनाव याचिका पर अब 30 दिसंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई, पढ़ें रिपोर्ट

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Bilaspur News: Hearing on the election petition of Ram Lal Thakur in the High Court on December 30, read the report
राम लाल ठाकुर 

शिमला, 27 दिसंबर - श्रीनयना देवी जी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे रामलाल ठाकुर की चुनाव याचिका की सुनवाई 30 दिसंबर को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता ने पोस्टल बैलेट की मतगणना में अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया है। 

सोमवार को इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश अजय मोहन गोयल के समक्ष निर्धारित की गई थी। न्यायाधीश गोयल के आकस्मिक अवकाश के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पोस्टल बैलेट की मतगणना के दौरान अनियमितताएं बरती गईं।

इससे याचिकाकर्ता सिर्फ 171 मतों से हार गया। चुनाव अधिकारी पर अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाते हुए उसे प्रतिवादी बनाया गया है। दलील दी गई है कि मतगणना तक 2816 पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए थे। इनमें से 341 बैलेट बिना याचिकाकर्ता और उसके एजेंट को बताए ही अमान्य घोषित कर दिए गए। उसके बाद 2475 बैलेट की मतगणना के दौरान चुनाव अधिकारी ने 14 वोट रद्द कर दिए। याचिकाकर्ता ने रणधीर शर्मा, भाग सिंह, दीपक कुमार, नरेंद्र सिंह, चुनाव आयोग सहित चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक को प्रतिवादी बनाया है।

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