विधानसभा चुनाव के दौरान अभयपुर गांव में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट के मामले में भाजपा विधायक राजेश ठाकुर के पीए, पीएसओ सहित भाजपा कार्यकर्ताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। अब मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में अब भारतीय दंड संहिता की धारा 326 भी जुड़ गई है।
मतदान की पूर्व रात्रि अभयपुर में हुई मारपीट में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत पर पुलिस ने क्रॉस एफआईआर दर्ज की थी। अब मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विधायक के पीए, पीएसओ सहित भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ गैर जमानती धारा जोड़ी है। ऐसे में गिरफ्तारी हो सकती है।
बता दें कि मतदान की पूर्व रात्रि अभयपुर में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। दोनों पक्षों में हुई मारपीट में कई वाहन तोड़ डाले थे, जबकि दोनों पक्षों के कुछ लोग भी घायल हुए थे।
भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी चैतन्य शर्मा व उनके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाया था, जबकि कांग्रेस की ओर से विधायक राजेश ठाकुर के पीए, पीएसओ व अन्य के विरुद्ध मारपीट का आरोप लगाया था। उधर, डीएसपी डॉ. वसुधा सूद ने बाताया कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एक मामले में एक धारा जोड़ी गई हैं। मामले का अन्वेषण जारी है।