पंकज राय (फोटो) |
बिलासपुर, 22 अक्तुबर - जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर पंकज राय ने आज आदेश जारी करते हुए बताया कि जिलावासी दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदुषण कन्ट्रोल बोर्ड़ के निर्देशानुसार यह समय सीमा तय किया गया है।
उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर के अधिकार क्षेत्र में साइलेंस जोन में किसी भी समय पटाखों का प्रयोग नहीं किया जायेगा जिसमें अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायलय, धार्मिक स्थलों आदि के आसपास 100 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इसके अतिरिक्त भीड़भाड़ वाले स्थान व आग लगने की चपेट में आने वाले स्थानो में भी पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर के अधिकार क्षेत्र में बिना लाईसेंस प्राप्त किये कोई भी व्यक्ति पटाखों का भंडारण एवं विक्रय नहीं करेगा।
उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर के सभी उपमडालाधिकार क्षेत्र में पटाखे बेचने के लिएस्थान निर्धारित किए गए है। जिसमें बिलासपुर मुख्यालय के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छा़त्र) के बास्केटबॉल मैदान, नगर परिषद बिलासपुर ग्रांउड तथा उपमण्डल घुमारवीं में मेला मैदान घुमारवीं, रावमापा (छात्र-छात्रा) घुमारवीं, रा व मा पा कुठेड़ा, टिकरी मैदान, अवडाणी घाट, रावमापा भराड़ी, बाड़ा दा घाट चौक, होमगार्ड मैदान कैम्पस के समीप मैदान में पटाखे चलाने के स्थान निर्धारित किये हैं।
इसी प्रकार झण्डुता उपमण्डल में नगर परिषद तलाई के वार्ड न0-2 मल्टीपरपस मैदान, जलशक्ति विभाग सुन्हाणी के समीप पंचवटी एरिया में, जलशक्ति विभाग झण्डुता के नजदीक कुश्ती मैदान, बरठीं अस्पताल के समीप कुश्ती मैदान तथा स्वारघाट में स्वारघाट, श्रीनयनादेवी, बैहल, टोबा, कोंलावाटा टोबा पंचायत पटाखे बेचने के स्थान निर्धारित किये हैं