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बिलासपुर: मतदाताओं को डराने धमकाने या रिश्वत देने वालों पर होगी कार्यावाही - DC

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Bilaspur Action will be taken against those who threaten or give bribe to voters - DC
DC बिलासपुर पंकज राय (फोटो)

बिलासपुर 15 अक्तूबर- जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर पंकज राय ने आज भारतीय दंड सहिता की धारा 171-ख के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार आदेश जारी करते हुए कहा कि जो व्यक्ति निर्वाचन के दौरान किसी भी व्यक्ति को मत का गलत प्रयोग करने के लिए नकद या वस्तु देता है या इस तरह लेता हुआ पाया जाता है तो उसे एक वर्ष तक के कारावास, जुर्माना या दानों से दण्डनीय होगा। 

उन्होने भारतीय दंड सहिता की धारा 171-ग के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी अभ्यार्थी या किसी अन्य व्यक्ति का किसी प्रकार की चोट या धमकी देता है उस पर दण्डनीय कार्यावाही होगीं।  

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बिलासपुर जिला में चुनाव प्रक्रिया खत्म होने तक अग्निसस्त्रों, विस्फोटकों लाठी तलवार व अन्य सभी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने पर पांबन्दी होगीं । 

यह आदेश उन्होनें भारतीय दंड सहिता की धारा 144 के प्रावधानों के अनुसार जारी किये। गौरतलब है कि यह आदेश पुलिस होमगार्ड वैंक सिक्योरिटी गार्ड एटीएम गार्ड व लॉ एण्ड ऑडर में कार्यरत व्यक्तियों पर लागू नहीं होगें।

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