इस दौरान आबकारी विभाग ने उक्त कारोबारी को चांदी का बिल दिखाने को कहा, लेकिन डीलर पक्का बिल नहीं दिखा सका. कारोबारी से कुल 21 किलो 200 ग्राम चांदी बरामद हुई है जिसकी कीमत बाजार में 10 लाख रुपये बताई जा रही है. सहायक आयुक्त ने बताया कि विभाग ने बिना बिल चांदी बेचने के जुर्म में डीलर पर 92 हजार का जुर्माना लगाया।
बता दें कि आयकर एवं आबकारी विभाग ने साल 2021 में भी बिना बिल सोना पकड़ने में सफलता हासिल की थी. राज्य कर विभाग ने बाहरी राज्य के एक कारोबारी से बिना बिल 58 लाख का सोना पकड़कर कार्रवाई की थी. करसोग क्षेत्र में सेब का सीजन शुरू हो गया है. ऐसे में बहुत से लोग सेब से होने वाली कमाई से सोना चांदी खरीदते हैं।
सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी करसोग सर्कल मनोज कुमार ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया की एक डीलर को बिना बिल चांदी बेचते हुए पकड़ कर उस पर 92 हजार का जुर्मान लगाया गया. आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।