हिमाचल: महिला टीचर ने की थी छात्रा की पिटाई; अब भरेंगी 1 लाख जुर्माना नहीं तो काटेंगी जेल

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हमीरपुरः हिमाचल प्रदेश स्थित प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा कि पिटाई करने वाली अध्यापिका को विशेष अदालत ने 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 

अगर अध्यापिका किसी सूरत में हर्जाना नहीं भर पाती है तो उसे छः माह तक साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला प्रदेश के हमीरपुर जिले स्थित अमनेहड़ क्षेत्र का है। 

छाती पर लात मार पूछा था शैम्पू करके क्यों नहीं आती ? 

मिली जानकारी के मुताबिक यह फैसला विशेष अदालत के न्यायाधीश जेसी शर्मा ने सभी गवाहों के मद्देनजर रखते हुए लिया है। चौथी क्लास की छात्रा ने बताया था कि अध्यापिका उसकी पिटाई करती है और उसे जातिसूचक शब्दों से संबोधित किया।

बता दें कि अमनेहड़ क्षेत्र की एक अध्यापिका ने प्राइमरी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा की किसी कारणवश पिटाई कर दी थी। इस वजह से छात्रा बुरी तरह से सहम गई थी। बेटी की हालत देख परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस थाना हमीरपुर में दर्ज करवाई। 

वहीं एक अन्य बच्ची ने भी महिला शिक्षक पर छाती पर लात मारने और पीटने के आरोप लगाए थे। साथ ही कहा था कि अध्यापिका कहती है कि बालों में शैंपू करके क्यों नहीं आती हो? 

22 गवाह हुए पेश 

मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने स्कूल पहुंचकर मामले की छानबीन की और मामले के संदर्भ में एक रिपोर्ट तैयार कर अदालत में पेश की। 

मामले की सुनवाई के दौरान छात्रा के पक्ष में कुल 22 गवाह पेश हुए जबकि अध्यापिका के पक्ष में कुल 2 गवाह पेश हुए जो शेष गवाहों की काट नहीं कर पाए। ऐसे में विशेष अदालत के न्यायधीश ने महिला को आरोपित मानते हुए यह सजा सुनवाई है।

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