ट्रांसपोर्टरों को राहत
मंत्रिमंडल ने कोरोना महामारी के कारण होने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्टरों को राहत प्रदान करने के लिए टोकन कर, विशेष सड़क कर और विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के यात्री कर में 100 प्रतिशत छूट के लिए अपनी पूर्व पोस्ट को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने स्टेज कैरिज, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों, इंस्टीट्यूशनल बसों पर शेष 50 प्रतिशत टोकन टैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों पर 100 प्रतिशत टोकन टैक्स और स्टेज कैरिज पर विशेष रोड टैक्स 1 अगस्त, 2020 से 30 जून, 2021 तक माफ करने का फैसला लिया।
मंत्रिमंडल ने स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और इंस्टीट्यूशनल बसों पर 100 प्रतिशत टोकन टैक्स और स्टेज कैरिज का विशेष सड़क कर 1 जुलाई, 2021 से 30 नवंबर, 2021 तक तथा 1 अप्रैल, 2020 से 30 नवंबर, 2021 तक कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और इंस्टीट्यूशनल बसों पर 100 यात्री टैक्स माफ करने का भी फैसला लिया।
मंडी व कांगड़ा में यहां खुलेंगे जलशक्ति व पीडब्ल्यूडी के नए डिवीजन
मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के धर्मपुर में लोक निर्माण विभाग का नया डिवीजन खोलने के साथ ही आवश्यक पदों को भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के शाहपुर में लोक निर्माण विभाग का नया प्रभाग बनाने और दरिणी में उपमंडल बनाने के साथ-साथ इन कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए अपेक्षित पदों को सृजित करने और भरने को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने राज्य कर और आबकारी विभाग के पुनर्गठन को अपनी मंजूरी दे दी।
विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से और पुनर्गठन प्रस्ताव के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से पदों का सृजन और भरण किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने उपमंडल टिहरा के तहत मंडी जिला के डरवाड़ में जल शक्ति विभाग की नया डिवीजन खोलने के साथ ही अपेक्षित पदों के सृजन व भरने पर भी अपनी सहमति दे दी। इसमें उपमंडल केलोधार के तहत मंडी जिला के केलोधार में जल शक्ति विभाग की नया डिवीजन खोलने के साथ ही अपेक्षित पदों के सृजन व भरने को भी मंजूरी दे दी।
इन विभागों में भरे जाएंगे 166 पद
कैबिनेट ने राजस्व विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 108, उद्योग विभाग में रेशम निरीक्षकों के 42 व राजस्व विभाग में सांख्यिकी सहायक के 3 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने प्रिंटिंग और स्टेशनरी विभाग में अलग-अलग श्रेणियों के 13 पदों को भरने का फैसला किया।
कृषि और बागवानी नुक्सान के लिए मिलेगा मुआवजा
मंत्रिमंडल ने पिछले वर्ष 27 से 30 जुलाई को हुई व्यापक बारिश के कारण हुए वर्तमान कृषि और बागवानी नुक्सान के लिए लाहौल-स्पीति जिले के बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत देने को मंजूरी दी। किसानों को 25 से 50 प्रतिशत के बीच नुक्सान के लिए 2000 रुपए प्रति बीघा, 50 से 75 प्रतिशत के बीच नुक्सान के लिए 2500 रुपए प्रति बीघा और 75 प्रतिशत से अधिक कृषि और बागवानी फसलों को 3000 रुपए प्रति बीघा के बीच नुक्सान के लिए प्रदान किया जाएगा। किसानों को भूस्खलन/अचानक आई बाढ़/हिमस्खलन आदि के कारण उनकी भूमि को होने वाले नुक्सान के लिए 3000 रुपए प्रति बीघा और कृषि और बागवानी भूमि की गाद निकालने के लिए 1000 रुपए प्रति बीघा की व्यवस्था भी की जाएगी।
कुल्लू, हमीरपुर व शिमला के गांवों के बदले नाम
मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के चमरला गांव का नाम बदलकर धाराबाग, हमीरपुर जिले के चमरकड़ को धनेड़-1 और शिमला जिला के बंदूर को विक्टाड़ी के रूप में बदलने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने लायंस क्लब और सैक्टर 6 न्यू शिमला में हाऊसिंग ब्लॉक नंबर 46 के बीच पीएचसी भवन निर्माण की योजना बनाने की अनुमति भी दी, जिसमें जनहित में अनुमन्य मानदंडों से परे छूट दी गई।बैठक में राज्य में कोविड-19 की स्थिति और कोविड-19 महामारी से निपटने की तैयारियों के बारे में भी कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुती दी गई।