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New Delhi : Vehicle Horn Rule: वाहन में बांसुरी और तबला की धुन के लगा सकेंगे Horn: जानिए कब से लागू होगा ये नियम : Read Full News

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नई दिल्ली: वो दिन दूर नहीं जब आपको वाहनों के बेसुरे होर्न की जगह रोड़ पर तबला, बांसुरी, पियानो या किसी दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की धुन सुनाई दें. दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बहुत जल्द ही इसको लेकर नियम बनाने जा रहा है।
लोकमत की एक रिपोर्ट के अनुसार सड़क परिवहन और राजमर्गा मंत्री नितिन गड़करी ने इसको लेकर काम करना भी शुरू कर दिया है. जो नियम आने वाले महीनों में लागू हो सकता है।

नितिन गड़करी(Nitin Gadkari) ने कही ये बात – लोकमत की रिपोर्ट के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि, मैं नगपुर में एक बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर रहता हूं. जहां मैं रोज सुबह उठकर एक घंटा प्रणायाम करता हूं. लेकिन इस दौरान वाहन के होर्न काफी परेशान करते हैं. इसलिए मुझे ख्याल आया क्यों न वाहन के होर्न के लिए तबला और बांसुरी जैसे भारतीय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाए. जिससे इन्हें बजाने पर किसी को परेशानी न हो।

परिवहन मंत्रालय ने लागू की भारत सीरीज – सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में देश में वाहनों के लिए भारत सीरीज(Indian Series) के नंबर शुरू किए हैं. जिसमें अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में जाता है तो उसे अब अपने वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा. इसके साथ ही उसे पर्यावरण संबधि अन्य परेशानियों का भी सामना नहीं करना होगा।

लागू हो चुकी है स्क्रैप पॉलिसी(Scrap Policy) – देश में पुराने वाहनों को रोड़ से दूर करने के लिए सरकार पहले ही स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू कर चुकी है. सरकार की माने तो इस पॉलिसी से ऑटो सेक्टर में तो ग्रोंथ होगी ही साथ में लोगों को पहले के मुकाबले टू-व्हीलर और फोर व्हीलर वाहन सस्ते मिल सकेंगे।

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