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Himachal: Kullu: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा: Read Full News

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कुल्लू : विशेष न्यायाधीश-1 कुल्लू पुरेंद्र वैद्य की अदालत ने दविंद्र पाल उर्फ रिंपू पुत्र गुरदयाल सिंह निवासी जवाहड़ बंजार कुल्लू को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की वारदात में दोषी करार देते हुए उसके खिलाफ 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है, वहीं 25 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के भी आदेश हुए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत इस शख्स को दोषी पाया गया और उक्त सजा हुई। इसी के साथ न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 342 में दोषी पाए जाने पर 3 माह कारावास, धारा 506 में दोषी पाए जाने पर 6 माह कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

जिला न्यायवादी एनएस चौहान ने बताया कि लड़की 30 नवम्बर को स्कूल गई थी। शाम को 4 बजे तक लड़की जब घर नहीं पहुंची तो परिजन उसे ढूंढने निकले। बाद में डरी-सहमी लड़की घर आई और उसकी स्थिति को देखते हुए परिजनों ने उससे यह जानने का प्रयास किया कि वह कहां गई थी। 
छठी कक्षा में पढ़ने वाली लड़की ने परिजनों को सच बताया और उसके उपरांत दोषी के खिलाफ बंजार थाने में मामला दर्ज करवाया गया।

लड़की ने अपने बयान में कहा था कि जब वह स्कूल से लौट रही थी तो दविंद्र पाल उसे अपने साथ एक कमरे में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद दोषी ने लड़की को धमकाया और कहा कि घटना का किसी से जिक्र किया तो उसे जान से मार देगा। इस पर पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार किया और बाद में चालान कोर्ट में पेश किया गया। 

अब न्यायालय ने दोषी के खिलाफ उक्त सजा सुनाई है। इस मामले में दोषी के खिलाफ न्यायालय में 15 लोगों ने गवाही दी। गवाहों के बयानों और बहस में निकले निष्कर्ष के बाद न्यायालय ने इस केस में अपना फैसला सुनाया है।

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