Entry In Himachal :बाहरी राज्य जाने के बाद वापिस हिमाचल कैसे लौटे, सरकार के नियमों से असमंजस में है लोग : पढ़ें पूरी खबर

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हिमाचल प्रदेश ( Himachal Pradesh) में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने बॉर्डरों (Borders) पर बंदिशें बढ़ा दी हैं। इसके चलते बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर नैगेटिव रिपोर्ट(Negative Reports) या वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का सर्टिफिकेट दिखाने पर ही प्रवेश दिया जा रहा है। यह तो बात हुई बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की।

अब बात करते हैं हिमाचल से अन्य राज्यों (Other States) में जाने वाले लोगों की। इनके लिए सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी(Policy) अभी तक नहीं बनाई है कि अगर वे दूसरे राज्यों में जाकर वापस आते हैं तो उन्हें बॉर्डर पर आरटी-पीसीआर (RTPCR) नैगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का सर्टिफिकेट दिखाने पर ही प्रवेश मिलेगा। इसके चलते लोग असमंजस में हैं। खासकर वे लोग जिनके सगे-संबंधी की मृत्यु हो गई है और उन्हें हरिद्वार जाना है।

बता दें कि पिछले लॉकडाऊन में सरकार ने प्रदेश के लोगों के लिए पॉलिसी बनाई थी कि वे कोविड पास के माध्यम से 72 घंटों के भीतर दूसरे राज्यों में जाकर वापस आ सकते थे लेकिन इस बार सरकार की ओर से ऐसा कुछ नहीं किया गया है।

जब हमने इस बारे डीसी हमीरपुर (DC Hamirpur) से बात की तो उन्होंने बताया कि यह मामला प्रशासन के ध्यान में आया है। बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए 2-3 दिन में पॉलिसी बनाई जाएगी। वहीं डीसी ऊना ने संपर्क करने पर बताया कि हिमाचल के 18 वर्ष से ऊपर और 44 वर्ष से नीचे की आयु के लोग वैक्सीन(Vaccine) की एक डोज लगी होने पर दूसरे राज्य में जाकर वापस आ सकते हैं जबकि 44 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग वैक्सीन की दोनों डोज लगी होने पर ही दूसरे राज्य में जाकर वापस आ सकते हैं। 

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