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चंडीगढ़ में Uber और Rapido का लाइसेंस सस्पेंड, परिवहन विभाग ने जारी किए आदेश

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न्यूज अपडेट्स 
चंडीगढ़, 09 सितंबर। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (STA) ने Uber और Rapido के एग्रीगेटर लाइसेंस को तुरंत प्रभाव से छह महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई 'चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर्स रूल्स, 2025' का लगातार पालन न करने की वजह से की गई है। 

आदेश में कहा गया है कि कार्रवाई का आदेश UT चंडीगढ़ के स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी और लाइसेंसिंग अथॉरिटी, नीतीश सिंगला (PCS) ने 24 जून, 2025 को नोटिफाई किए गए 2025 के नियमों के रूल 17 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जारी किया था। इससे पहले Ola का भी लाइसेंस रद्द हुआ था।

यूनियन टेरिटरी में Uber की सर्विस Uber इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड चलाती है। इसे नवंबर 2022 में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अपनाए गए 'मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस, 2020' के तहत 27 फरवरी, 2024 को नंबर 04/STA/AL/2024 के साथ एग्रीगेटर लाइसेंस दिया गया था। Rapido को रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड चलाती है। दोनों लाइसेंस 2025 के नियमों के तहत जारी माने जाते हैं।

आदेशों में एक साल से ज्यादा समय से नियमों के पालन की स्थिति का ब्योरा दिया गया है। कैब ड्राइवरों की ओर से हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ड्राइवर ट्रेनिंग और किराए के स्ट्रक्चर का पालन न करने की शिकायतों के बाद, STA ने जुलाई 2025 में एग्रीगेटर को पत्र लिखा और अगस्त 2025 में रिमाइंडर भेजकर 15 दिनों के भीतर पालन रिपोर्ट मांगी। मिले जवाब की जांच की गई और पाया गया कि वह नियमों के मुताबिक नहीं था।

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