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बिलासपुर: मुख्यमंत्री सहारा योजना के 281 लाभार्थियों को अप्रैल से जून तिमाही की सहायता राशि जारी : राहुल कुमार

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बिलासपुर, 17 जुलाई। उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत जिला के 281 पात्र लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की अप्रैल से जून तिमाही की वित्तीय सहायता के रूप में 25.29 लाख रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सहारा योजना का संचालन अब स्वास्थ्य विभाग के स्थान पर समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है।

राहुल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत ऐसे पात्र व्यक्तियों को, जो गंभीर एवं असाध्य बीमारियों से पीड़ित हैं तथा बीमारी और शारीरिक अक्षमता के कारण कार्य करने में असमर्थ हैं, उन्हें प्रतिमाह 3 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि उनके उपचार एवं दैनिक जीवन-यापन में आर्थिक सहयोग मिल सके। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर एवं कार्य करने में असमर्थ व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले लाभार्थियों को नियमित रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत कैंसर, किडनी फेल्योर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, पार्किन्सन रोग तथा सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य गंभीर एवं असाध्य बीमारियों से पीड़ित तथा कार्य करने में असमर्थ पात्र व्यक्ति आवेदन करने के पात्र हैं। इस योजना से वंचित पात्र लोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम निदेशालय के ई-कल्याण पोर्टल पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से पात्र आवेदक लोकमित्र केन्द्रों के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उपायुक्त ने  कहा कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रों को हिमाचली प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, नवीनतम परिवार रजिस्टर नक़ल, राशन कार्ड, सिंगल बैंक या डाक घर बचत खाता, आयु प्रमाण पत्र (10वीं का प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र), मेडिकल प्रमाण पत्र (चिकित्सा इतिहास अथवा रिकॉर्ड), चार लाख रुपये तक की आय प्रमाण पत्र अथवा बीपीएल तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला बिलासपुर के तहसील कल्याण अधिकारी अथवा जिला कल्याण अधिकारी बिलासपुर के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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