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शिमला, 09 जून। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) के आदेशों के बाद हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम (HRTC) प्रबंधन ने मोहाली रूट पर चलने वाली अपनी सभी बसों के लिए नए और कड़े निर्देश जारी किए हैं। हाई कोर्ट के फैसले का कड़ाई से पालन करने के लिए निगम ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर सभी चालकों और परिचालकों (Drivers and Conductors) को सचेत कर दिया है।
निगम द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब HRTC सहित सभी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (STU) बसें मोहाली के फेज-6 में स्थित मैक्स हॉस्पिटल के पास सवारियां चढ़ाने या उतारने के लिए नहीं रुकेंगी। यात्रियों को केवल और केवल मोहाली बस स्टैंड (फेज-6) से ही बस में चढ़ाया और उतारा जाएगा।
HRTC प्रबंधन ने अपने सभी चालकों, परिचालकों और क्षेत्रीय अधिकारियों को इन आदेशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने को कहा है। पत्र में साफ चेतावनी दी गई है कि: नियमों की अवहेलना करने पर चालक-परिचालक का सीधे चालान काटा जा सकता है या अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
इस आदेश को लेकर किसी भी स्तर पर बरती गई लापरवाही को बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ तुरंत विभागीय/अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ऐसे में मोहाली और चंडीगढ़ रूट पर सफर करने वाले हिमाचल के यात्रियों को भी अब मैक्स हॉस्पिटल के बजाय सीधे मोहाली बस स्टैंड फेज-6 से ही बसें सेवाएँ मिलेंगी।
