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हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला: अनुबंध सेवा को पेंशन लाभ में शामिल करने का आदेश वापस

Anil Kashyap
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न्यूज अपडेट्स 
शिमला, 22 फरवरी। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पेंशन लाभ (Pensionary Benefits) के लिए अनुबंध सेवा (Contractual Service) की गणना से जुड़े अपने हालिया निर्देशों को वापस ले लिया है। 

वित्त विभाग (पेंशन) द्वारा शनिवार, 21 फरवरी 2026 को जारी एक ताजा अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने 16 फरवरी 2026 को जारी किए गए उन आदेशों को रद्द कर दिया है, जिसमें अनुबंध सेवा को पेंशन लाभ के लिए जोड़ने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया था।

विशेष सचिव (वित्त) सौरभ जस्सल (IAS) द्वारा जारी इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल के आदेशानुसार, 16 फरवरी 2026 के निर्देशों को उनके जारी होने की तिथि से ही वापस (Withdraw) माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह पूरा मामला शीला देवी केस में आए अदालती फैसलों और 10 जून 2024 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन (OM) के कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ था। 

सरकार के इस अचानक आए फैसले से उन हजारों कर्मचारियों में ऊहापोह की स्थिति पैदा हो गई है, जो अनुबंध सेवा के आधार पर अपनी पेंशन और अन्य लाभों की गणना की उम्मीद लगाए बैठे थे। फिलहाल, सरकार ने इन निर्देशों को वापस लेने का कोई विशिष्ट कारण स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन इसे प्रशासनिक और कानूनी पेचीदगियों से जोड़कर देखा जा रहा है।

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