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हिमाचल: 3 ड्रग तस्करों को PIT NDPS एक्ट के तहत भेजा जेल, 3 महीने की होगी निवारक हिरासत

Anil Kashyap
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न्यूज अपडेट्स 
कांगड़ा, 20 फरवरी। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर पुलिस जिले ने नशा तस्करों के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई करते हुए तीन कुख्यात आदतन अपराधियों को निवारक निरोध अधिनियम (PIT NDPS Act, 1988) के तहत सलाखों के पीछे धकेल दिया है। इन तस्करों की गतिविधियां सार्वजनिक सुरक्षा और समाज के लिए बड़ा खतरा बन चुकी थीं, जिसके बाद सरकार ने इनके खिलाफ तीन महीने की हिरासत के आदेश जारी किए हैं।

सरकार ने मंजूर किया नूरपुर पुलिस का डोजियर

नूरपुर पुलिस द्वारा इन अपराधियों के खिलाफ एक विस्तृत डोजियर तैयार कर हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा गया था। इसमें स्पष्ट किया गया था कि ये व्यक्ति बार-बार नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त रहे हैं और इनकी गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनी हुई हैं। गृह सचिव ने सभी सबूतों और आपराधिक रिकॉर्ड का बारीकी से परीक्षण करने के बाद 17 फरवरी 2026 को इन तीनों को हिरासत में लेने के औपचारिक आदेश जारी किए।

हिरासत में लिए गए तस्करों का विवरण

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आदतन तस्करों की पहचान इस प्रकार है:

1. दलवीरो पत्नी अजय कुमार, निवासी ग्राम व डाकखाना छन्नी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) ।
2. खन्ना पुत्र सेठा राम, निवासी ग्राम व डाकखाना छन्नी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) ।
3. राज कुमार उर्फ सेठी पुत्र दौलत राम, निवासी ग्राम व डाकखाना भद्रोया, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) ।

आदेशों के क्रियान्वयन के बाद, तीनों को जिला कारागार एवं सुधार गृह कांगड़ा (धर्मशाला) भेज दिया गया है, जहां वे आगामी तीन महीनों तक निवारक हिरासत में रहेंगे। इस कार्रवाई की सूचना नियमानुसार केंद्र सरकार को भी भेज दी गई है। नूरपुर पुलिस ने साफ कर दिया है कि युवाओं को नशे के दलदल से बचाने के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए 'ऑपरेशन क्लीन' निरंतर जारी रहेगा।

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