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नई दिल्ली, 22 जनवरी। दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज समन से जुड़े दोनों मामलों में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ED की कार्रवाई कानूनसम्मत नहीं पाई गई।
कोर्ट के अनुसार, ED की ओर से भेजे गए समन वैध प्रक्रिया का पालन नहीं करते थे। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि एजेंसी ने कथित तौर पर बार-बार समन जारी कर दबाव बनाने और डराने का प्रयास किया, जिसे अदालत ने अनुचित माना। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसी को कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करनी चाहिए।
फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कोई जांच नहीं बल्कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई थी, जो अदालत में टिक नहीं पाई। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने सच्चाई सामने रख दी है और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की है।
