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ऊना, 24 नवंबर। ऊना जिले में हाल ही में हुए गोलीकांड/हत्या प्रकरण से जुड़े वीडियो के सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत सोमवार को सख्त आदेश जारी करते हुए सभी सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं, पेजों, चैनल संचालकों और ग्रुप एडमिनों को ऐसे वीडियो, रील, पोस्ट और किसी भी प्रकार की मल्टीमीडिया सामग्री को तुरंत प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं।
आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि इस प्रकार की सामग्री का प्रसार लोगों में भय और तनाव फैला सकता है तथा चल रही जांच को प्रभावित कर सकता है। डीसी ने चेतावनी देते हुए कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ BNSS की धारा 223 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 24 नवंबर 2025 से लागू हो गया है और सभी नागरिकों से इसके कड़ाई से पालन की अपेक्षा की गई है।
उधर, एसपी ऊना अमित यादव ने भी वायरल वीडियो को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसी संवेदनशील सामग्री का प्रसार प्रतिशोध में की जाने वाली फायरिंग जैसी घटनाओं को बढ़ावा दे सकता है, जिससे क्षेत्र में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बना रहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह किसी सच को छिपाने का प्रयास नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट के परिणामों को समझने की जरूरत है।
एसपी ने यह भी चेतावनी दी कि यदि किसी पुलिस कर्मी की इस तरह के वीडियो प्रसार में संलिप्तता पाई जाती है, तो तुरंत निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने और जांच को प्रभावित होने से रोकने के लिए यह प्रतिबंधित कदम उठाया गया है।
