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शिमला, 19 सितंबर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने परवाणू-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग की बदहाल स्थिति को देखते हुए बड़ा आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने निर्देश दिए हैं कि सनवारा टोल बैरियर पर 20 सितंबर से 30 अक्तूबर तक टोल वसूली रोक दी जाए।
अदालत ने सोलन के उपायुक्त को आदेश दिया है कि वे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को सड़क सुधार कार्यों में पूरा सहयोग दें और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर बनाए रखें। साथ ही लोक निर्माण विभाग (PWD) को कैथलीघाट से शिमला तक सड़क मरम्मत और सुधार कार्य तत्काल शुरू करने को कहा गया है, ताकि यात्रियों को राहत मिल सके।
गौरतलब है कि परवाणू-शिमला हाईवे से रोजाना 10 से 15 हजार वाहन गुजरते हैं और टोल प्लाजा से लाखों रुपये की आय होती है। इसके बावजूद लंबे समय से सड़क की हालत बेहद खराब है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसी समस्या को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह सख्त कदम उठाया।
हाईकोर्ट के आदेश से वाहन मालिकों और आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। अब उम्मीद की जा रही है कि इस अवधि में सड़क सुधार कार्य तेजी से पूरे होंगे और लोगों को जर्जर सड़क की समस्या से निजात मिलेगी।
