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Relief Package: आपदा प्रभावितों के लिए सुक्खू सरकार का राहत पैकेज, घर बनाने के लिए इतने मिलेंगे पैसे, यहां जानें पैकेज की अहम बातें

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शिमला, 28 जुलाई। (अनिल) हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

आपदा राहत पैकेज की मुख्य बातें

मकान क्षति के लिए सहायता
- पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान: 7 लाख रुपये (पहले 1.30 लाख रुपये)
- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान: 1 लाख रुपये (पहले 12,500 रुपये)
दुकान या ढाबे के क्षति के लिए सहायता
- 1 लाख रुपये (पहले 10,000 रुपये)
गौशाला क्षति के लिए सहायता
- 50,000 रुपये (पहले 10,000 रुपये)
किरायेदारों और मकान मालिकों के लिए सहायता
- किरायेदारों को सामान की हानि पर 50,000 रुपये
- मकान मालिक को 70,000 रुपये
पशु नुकसान के लिए मुआवजा
- बड़े दुधारू पशुओं की हानि पर 55,000 रुपये प्रति पशु (पहले 37,500 रुपये)
- बकरी, सूअर, भेड़ व मेमने के नुकसान पर 9,000 रुपये प्रति पशु (पहले 4,000 रुपये)
पॉलीहाउस और मकान से गाद हटाने के लिए सहायता
- पूरी तरह क्षतिग्रस्त पॉलीहाउस के लिए 25,000 रुपये
- मकान से गाद हटाने के लिए 50,000 रुपये
कृषि और बागवानी भूमि के नुकसान पर मुआवजा
- 10,000 रुपये प्रति बीघा (पहले 3,900 रुपये प्रति बीघा)
गाद हटाने के लिए सहायता
- 6,000 रुपये प्रति बीघा (पहले 1,500 रुपये प्रति बीघा)
फसल नुकसान पर मुआवजा
- 3,000 रुपये प्रति बीघा (पहले 500 रुपये प्रति बीघा)

मंत्रिमंडल ने आपदा राहत कोष में उदारतापूर्वक योगदान देने की अपील की है, ताकि प्रभावित परिवारों की सहायता की जा सके। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं, जिनमें वनों के संरक्षण और विकास को सुदृढ़ करने के लिए ‘राजीव गांधी वन संवर्द्धन योजना’ को स्वीकृति देना शामिल है।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

राजीव गांधी वन संवर्द्धन योजना
- इस योजना का उद्देश्य समुदाय आधारित दृष्टिकोण से वनों के संरक्षण और विकास को सुदृढ़ करना है।
- यह योजना राज्य में पांच वर्षों में 100 करोड़ रुपये की लागत से लागू की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश नगरपालिका चुनाव नियम, 2015 में संशोधन
- चुनावों के दौरान आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए संशोधन किया गया है।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
- बीएससी लेबोरेटरी टैक्निक, बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग और बीएससी एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थियेटर कोर्स में सीटें बढ़ाने को मंजूरी दी गई है।
- आईजीएमसी शिमला के रेडियोथेरेपी विभाग के अन्तर्गत पैन एंड पैलिएटिव केयर सेल में विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों को सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंत्रिमंडल ने राज्य के विकास और जनता की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने राज्य सजा समीक्षा बोर्ड की सिफारिश के अनुसार 15 कैदियों की समय से पूर्व रिहाई को भी मंजूरी दी है, बशर्ते उनकी रिहाई के बाद आचरण संतोषजनक रहे।

नगरपालिका चुनाव नियमों में संशोधन

- नियम-9 में वार्डों के अंतिम प्रकाशन के लिए एक मानक प्रारूप लागू किया गया है।
- नियम-27 और 28 में संशोधन कर प्रावधान जोड़ा गया है कि नियम-35 के तहत चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित होने के बाद मतदाता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

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