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बिलासपुर: वाहनों की आवाजाही पर लगाया प्रतिबंध, DC बिलासपुर ने जारी किए आदेश, यहां जानें

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Bilaspur: Restrictions imposed on the movement of vehicles, DC Bilaspur issued orders, know here
राहुल कुमार: उपायुक्त बिलासपुर 

न्यूज अपडेट्स 
बिलासपुर, 14 जुलाई। श्रावण अष्टमी मेले के दौरान टोबा से श्री नयना देवी जी मंदिर तक के सड़क मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला दंडाधिकारी बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यातायात संबंधी आदेश जारी किए हैं।

मेले की जानकारी

मेले की तिथि: 25 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक
मेले का उद्देश्य: श्रावण अष्टमी नवरात्रि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की अधिक संख्या को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ये आदेश जारी किए गए हैं।

आदेश के मुख्य बिंदु:

भारी वाहनों पर प्रतिबंध: ट्रक, कैन्टर, ट्रैक्टर, टैम्पू आदि भारी वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
अनुमति प्राप्त वाहन: केवल बसों और छोटे यात्री वाहनों (टैक्सियों) की आवाजाही को ही अनुमति होगी।
सीमा पर रोक: यदि ट्रक, टैम्पू या ट्रैक्टर सवारियों से लदे हुए पाए जाते हैं, तो उन्हें हिमाचल प्रदेश की सीमा जैसे गड़ामोड़ा और ग्वालथाई (भाखड़ा) से आगे श्री नयना देवी जी की ओर आने की अनुमति नहीं होगी।
श्रद्धालुओं के लिए विकल्प: श्रद्धालु इन स्थानों से केवल बसों या टैक्सियों में ही श्री नयना देवी जी मंदिर पहुंच सकेंगे।

जिला प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे जारी आदेशों का पालन करें ताकि मेला शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा के लिए बसों और टैक्सियों का उपयोग करें और भारी वाहनों का उपयोग करने से बचें।

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