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राहत: अनुबंध काल में लाभार्थी कमर्चारियों से रिकवरी पर रोक, हाइकोर्ट ने दिया फैसला

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शिमला। हिमाचल प्रदेश में 20 फरवरी से लागू हुए सुक्खू सरकार के संशोधित कानून को चुनौती देने वाले हजारों सरकारी कर्मियों को हाईकोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर 2003 से नियमित हुए कर्मचारियों द्वारा अनुबंध काल में लिए गए वित्तीय लाभ की रिकवरी वसूलने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है।

सरकारी अधिसूचना के अमल पर लगी रोक

हिमाचल सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2024 लागू किया था, जिसके तहत यह फैसला लिया गया था कि अनुबंध सेवाकाल का लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ की रिकवरी की जाएगी।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों ने अनुबंध काल में वेतन वृद्धि, पदोन्नति या अन्य लाभ प्राप्त किए हैं, उनसे वह राशि वापस ली जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कर्मचारियों को राहत देते हुए सरकार की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी।

इन आदेशों के आधार पर लिया था फैसला

राज्य सरकार ने यह निर्णय सीडब्ल्यूपी संख्या 2004/2017 (ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य) तथा सीडब्ल्यूपी संख्या 629/2023 के तहत लिए गए आदेशों के आधार पर लिया था। कई विभागों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर कर्मचारियों को अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता एवं वित्तीय लाभ दिया गया था, लेकिन सरकार ने हाल ही में इन लाभों को समाप्त करने और रिकवरी करने का निर्णय लिया था।

कर्मचारियों को मिली राहत

इस फैसले से प्रभावित कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के इस आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी दलीलों को सुनने के बाद सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। यह फैसला हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है।

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