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शिमला। हिमाचल में अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता लाभ लेने वाले कर्मचारी डिमोट किए जाएंगे। इतना ही नहीं इनसे वित्तीय रिकवरी भी होगी। 20 फरवरी से लागू हुए सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2024 में यह बड़ा फैसला लिया गया है।
लाभ वापस लिए जाएंगे
अब कर्मचारी अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की तिथि से ही सेवा लाभ के हकदार होंगे। नियमित सेवा के अलावा, जिन कर्मचारियों को अन्य सेवा के लिए पहले से सेवा लाभ दिए गए हैं उन्हें ये लाभ वापस किए जाएंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं और अन्य विभाग भी जल्द आदेश जारी करने की तैयारी में हैं।
इनसे होगी वसूली
प्रदेश के कई विभागों में कर्मचारियों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता एवं वित्तीय लाभ दिया गया था। अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि वे कर्मचारी, जिनके खिलाफ CWP संख्या 2004/2017 ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य और CWP संख्या 629/2023 में निर्णय लिया गया है और जिनकी सेवाएं 12 दिसंबर 2003 के बाद नियमित की गई हैं, उन्हें नियमितीकरण से पहले किए गए अनुबंध सेवाकाल के लिए वरिष्ठता, वेतन वृद्धि और पदोन्नति जैसे लाभ नहीं दिए जाएंगे। साथ ही, गैर-याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदनों को भी खारिज कर दिया गया है।
वित्तीय रिकवरी और डिमोट की प्रक्रिया
अब सभी विभागों ने लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सूचियां बनानी शुरू कर दी हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इन कर्मचारियों से उनके द्वारा प्राप्त वित्तीय लाभ की रिकवरी की जाएगी। इसके अलावा, जिन कर्मचारियों को अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता लाभ प्राप्त हुआ है, उन्हें डिमोट किया जाएगा। इसके साथ ही, इन कर्मचारियों की आगामी वेतन वृद्धि भी रोक दी जाएगी।
कर्मचारियों को बड़ा झटका
इस नए विधेयक के लागू होने से उन कर्मचारियों को बड़ा झटका लगेगा जिन्होंने अनुबंध सेवाकाल के आधार पर वरिष्ठता और वित्तीय लाभ प्राप्त किया था। अब उन्हें इन लाभों को लौटाना होगा और विभागों में उनकी स्थिति में बदलाव आएगा।