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शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मंडी संसदीय सीट से सांसद बनी कंगना रनौत के चुनाव को रद्द करने की याचिका पर आज सोमवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में कंगना रनौत को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था। आज हाईकोर्ट में हुई मामले की सुनवाई में कंगना ने अपने एडवोकेट के माध्यम से नोटिस का जवाब दिया। अब इस मामले में हाईकोर्ट में क्या फैसला आता है, इसका आने वाले समय में ही पता चल सकेगा।
अब कब होगी सुनवाई
हिमाचल हाईकोर्ट में अब यह मामला चार सप्ताह बाद सुना जाएगा। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई में याचिका दायर करने वाले लायक राम नेगी के एडवोकेट को अपना जवाब देना होगा। उसके बाद ही इस केस पर कोई फैसला आने की उम्मीद है। बता दें कि किन्नौर जिला के रहने वाले लायक राम नेगी ने कंगना रनौत के चुनाव को रद्द करने की मांग की थी और हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट ने कंगना को नोटिस जारी कर मांगा था जवाब
लायक राम नेगी की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछली सुनवाई में हिमाचल हाईकोर्ट ने मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा की सांसद बनी कंगना रनौत को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जिसके चलते आज की सुनवाई में कंगना रनौत के एडवोकेट ने हिमाचल हाईकोर्ट में कंगना का जवाब रखा। अब अगली सुनवाई में नेगी के वकील को अपना पक्ष रखना होगा।
लायक राम नेगी ने चुनाव रद्द करने की उठाई है मांग
बता दें कि किन्नौर जिला के लायक राम नेगी ने भी मंडी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा था। लेकिन उनका नामांकन रद्द हो गया था। नेगी ने उनके नामांकन को गलत तरीके से रद्द करने के आरोप लगाए थे और मंडी संसदीय सीट के चुनाव को रद्द करने की मांग उठाई थी। जिसकों लेकर नायक राम नेगी ने हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
गलत तरीके से नामांकन किया था रद्द
लायक राम नेगी के अनुसार उनके नामांकन को गलत तरीके से अस्वीकार किया गया था। याचिकाकर्ता ने कहा थाकि नामांकन के दौरान मेरे नामांकन पर आपत्तियां लगाई गई थीं। लायक राम नेगी के अनुसार 14 मई को उन्होंने नामांकन भरा था। नामाकंन के साथ उन्होंने वन विभाग से असामयिक सेवानिवृत्त होने पर वन विभाग से जारी जरूरी अदेय प्रमाण पत्र (नो-ड्यूज सर्टिफिकेट) भी नामांकन पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी को सौंपे थे।
नो-ड्यूज सर्टिफिकेट ना देने पर रद्द किया नामांकन
लायक राम नेगी ने बताया कि नामांकन के दौरान उसे बताया गया कि स्वतंत्र रूप से संबंधित विभागों द्वारा सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के अदेय प्रमाण पत्र (नो-ड्यूज सर्टिफिकेट) भी देने होंगे। जिसके लिए उसे अगले दिन यानी 15 मई तक का समय दिया गया।
लेकिन जब वह 15 मई को सभी अदेय प्रमाण पत्र लेकर निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचा तो उन्होंने इस प्रमाण पत्रों को लेने से इंकार कर दिया और कहा कि आपका नामांकन रद्द कर दिया गया है। उनका कहना था कि प्रार्थी के नामांकन में उपरोक्त नो.ड्यूज सर्टिफिकेट न लगना एक बड़ी त्रुटि है। जिसे अब दूर नहीं किया जा सकता है।
जिसके चलते लायक राम नेगी ने हिमाचल हाईकोर्ट का रूख किया और उनके नामांकन को गलत तरीके से रद्द करने को लेकर मंडी के लोकसभा चुनाव को रद्द करवा कर दोबारा करवाने की मांग की। याचिकाकर्ता ने इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर एवं डीसी मंडी को भी प्रतिवादी बनाया है। उन्होंने मंडी सीट पर दोबारा चुनाव की मांग की है।