Suspend: सरकारी धन का दुरुपयोग करने पर पंचायत प्रधान निलंबित, जानें पूरा मामला

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Mandi News: सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास खंड निहरी के तहत आने वाली ग्राम पंचायत घड़ोई की प्रधान जय शर्मा को सरकारी धन का दुरुपयोग करने पर जिला पंचायत अधिकारी ने पद से निलंबित कर दिया है।

इस आदेश के बाद विकास खंड अधिकारी निहरी ने संबंधित पंचायत सचिव को निर्देशित किया है कि पंचायत प्रधान के निलंबित होने के बाद उनके कब्जे में अगर पंचायत का कोई अभिलेख, धनराशि, चल या अचल संपत्ति हो तो उसे तत्काल अपने कब्जे में ले लें।

जानकारी के अनुसार प्रधान जया शर्मा के खिलाफ बीडीसी सदस्य तेजेंद्रा कुमारी के खिलाफ शिकायत दी थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायत में विकास कार्य के लिए पंचायत समिति सुंदरनगर के माध्यम से 40 हजार की राशि मंजूर की थी, लेकिन मौके पर कोई कार्य न कराकर पहले से निर्मित लिंक रोड मनाह पर राशि को व्यय करना दर्शाया गया।

ग्राम पंचायत की ओर से उक्त कार्य को अन्यत्र स्थान पर करवाने के लिए संशोधित स्वीकृति नहीं ली गई और राशि को अन्यत्र व्यय करने पर नियमों की उल्लंघन की गई है। इसके बाद खंड विकास अधिकारी ने मौका पर समीक्षा करने में पाया कि बीडीसी सदस्य ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत निर्माण कार्य शुरल से वाहणाधार के कार्य के लिए 40 हजार की राशि मंजूर की थी, लेकिन मौका पर कोई काम न कराया गया था और पहले से निर्मित लिंक रोड पर राशि खर्च करना बताया गया सही है।

जांच पड़ताल के बाद विकास खंड अधिकारी ने 1 मार्च 2024 को प्रधान जया शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका जवाब संतोषजनक व तर्कसंगत नहीं पाया गया। खंड विकास अधिकारी की रिपोर्ट के बाद जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (संशोधित) की धारा 145(1)(ग) तथा पंचायती राज(सामान्य) नियम,1997 के नियम 142(1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधान ग्राम पंचायत घड़ोई को पद से निलंबित कर दिया है। इधर, खंड विकास अधिकारी विवेक चौहान ने इसकी पुष्टि की है।

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