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शिमला। HRTC द्वारा लगेज पॉलिसी में किए गए बदलाव को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं, जिसको लेकर एमडी एचआरटीसी रोहन चंद ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि लगेज पॉलिसी में दरें कम की गई है न कि बढ़ाई गई हैं। सवारी अपना बैग या घरेलू उपयोग के लिए 30 किलो तक सामान बिना किराए के अपने साथ ले जा सकता है।
वहीं कमर्शियल उद्देश्य से पहले सवारी के साथ 40 किलो तक सामान ले जाने पर किराया पूरा लगता था जिसे अब कम किया गया है। 0 से 5 किलो तक एक चौथाई, 6 से 40 किलो तक आधा किराया व 41 से 80 किलो तक पूरा किराया लेने का निर्णय किया गया है।
HRTC प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि सवारी के बिना पहले से 40 किलो तक पूरा किराया और 40 अधिक पर दो सवारियों का किराया लिया जाता है इसमें भी दरें कम कर श्रेणियों में विभाजित किया है। बिना सवारी के बस में 0 से 5 किलो तक किराया एक चौथाई, 6 से 20 किलो तक आधा किराया, 21 से 40 किलो तक एक सवारी का किराया और 41 से 80 किलो तक दो सवारियों के बराबर किराया लेने का निर्णय किया गया है। अगर कोई व्यक्ति अपना बैग या घरेलू चीज लेकर बस में जा रहा है तो उसमें उससे 30 किलो तक कोई किराया नहीं लिया जाएगा।