न्यूज अपडेट्स
वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बीमा राशि न देने पर यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरैंस कंपनी लिमिटेड को उपभोक्ता को 9 प्रतिशत ब्याज सहित 1,03,626 रुपए की राशि का भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही 20,000 रुपए न्यायालय शुल्क व मुकद्दमे के खर्च के रूप में 10,000 रुपए देने होंगे। यह फैसला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य नारायण ठाकुर व आरती सूद ने सुनाया।
मामले की जानकारी के अनुसार संदीप कुमार निवासी ग्राम बांध डाकघर भंगवार जिला कांगड़ा ने एक नया सामान ढोने वाला वाहन खरीदा था, जिसकी उसने ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से 7 अगस्त 2023 को 19,805 रुपए का एक वर्ष का बीमा उपरोक्त बीमा कंपनी से करवाया था।
संदीप कुमार का वाहन 16 फरवरी, 2024 को सकरी नगरोटा सूरियां के पास एक पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शिकायतकर्त्ता द्वारा वाहन को मुरम्मत के लिए ले जाया गया, जिसमें उसके 7,500 रुपए भी खर्च हुए।
शिकायतकर्त्ता ने इसके बाद वाहन के नुक्सान को लेकर यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरैंस कंपनी के पास अपना आवेदन किया, लेकिन बीमा कंपनी ने एक माह बाद वाहन के नुक्सान को लेकर बीमा राशि देने से मना कर दिया। इसके बाद शिकायकर्त्ता ने बीमा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज करवाया। फोरम द्वारा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शिकायतकर्त्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को उपरोक्त धनराशि, न्यायालय शुल्क व मुआवजा राशि देने के आदेश दिए।