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हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरकाघाट की अदालत ने रेप के बाद साली की हत्या के आरोपी जीजा को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी दुनी चंद निवासी गांव कल्थर डाकघर वाहनू तहसील सरकाघाट को उम्रकैद की सजा सुनाई। आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत अदालत ने अलग-अलग सजा सुनाई है।
उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि आरोपी ने वर्ष 2015 में अपनी साली का अपहरण करके उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी और साक्ष्य को मिटाने की मंशा से मृतका को जंगल में चट्टान के नीचे छुपा दिया। खून से लथपथ चाकू व मफलर भांबला पुल के नीचे छुपाया। इसके अलावा, साली के खून से लथपथ कपड़े और पर्स को दोषी ने कमरे में छुपाया था।
राजीव शर्मा ने बताया कि अदालत ने आईपीसी की धारा 376 के तहत आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।आईपीसी की धारा-302 के तहत आरोपी को हत्या के जुर्म में आजीवन कठोर करावास की सजा सुनाई है। 25 हजार का जुर्माना भरने के आदेश दिए। जुर्माना न देने की सूरत में 6 महीने अतिरिक्त कारावास कीसजा सुनाई।
आईपीसी की धारा 201 के तहत आरोपी को साक्ष्य मिटाने के जुर्म में तीन वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की सूरत में 3 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी को हथियार को हत्या के लिए प्रयोग करने के लिए छह महीने का कठोर कारावास व दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की सूरत में एक महीने का अतिरिक्त कारावास सजा भुगतनी होगी। उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि इस प्रकरण में 28 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज करवाए गए।