हिमाचल: टर्मिनेट किए हुए परिचालकों को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत, लगेज पॉलिसी का कथित तौर पर किया था विरोध

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न्यूज अपडेट्स 
शिमला, 21 अक्टूबर: एचआरटीसी की लगेज पॉलिसी का कथित तौर पर विरोध करने वाले 2 कंडक्टरों को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने रिकांगपिओ डिपो में कार्य करने वाले 2 कंडक्टरों राजेश कुमार व सुनील कुमार को अंतरिम राहत देते हुए पथ परिवहन निगम को आदेश दिए कि वे इन दोनों की सेवाएं जारी रखे।

याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार याचिकाकर्ता अनुबंध के आधार पर रिकांगपिओ डिपो में कार्य कर रहे हैं। इन दोनों के खिलाफ आरोप है कि इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एचआरटीसी की लगेज पॉलिसी का विरोध किया था। पथ परिवहन निगम ने अधिसूचना के माध्यम से यह सूचित किया था कि कोई भी कर्मचारी निगम की नीतियों का विरोध नहीं करेगा। 

याचिकाकर्ताओं की बातचीत सार्वजनिक होने पर यह तथ्य पथ परिवहन निगम के ध्यान में आ गया। पथ परिवहन निगम ने इन दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के अलावा इन्हें सुनवाई का मौका भी दिया। इनके पक्ष से संतुष्ट न होने पर इनके अनुबंध को 10 अक्तूबर को रद्द कर दिया, जिसके बाद 11 अक्तूबर से इनकी सेवाएं समाप्त हो गई थीं। 

प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया पथ परिवहन निगम द्वारा की गई इस कार्रवाई को कानून सम्मत न पाते हुए दोनों प्रार्थीगणों को यह अंतरिम राहत प्रदान कर दी।

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