भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर ‘अपने ग्राहक को जानो' (केवाईसी) नियमों समेत कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय बैंक ने भुगतान बैंकों को लाइसेंस देने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों, बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे और यूपीआई परिवेश सहित मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोगों को सुरक्षित करने से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं होना भी पाया है।
आधिकारिक बयान के अनुसार, बैंक की केवाईसी/एएमएल (धनशोधन रोधी) परिप्रेक्ष्य से एक विशेष जांच की गई और आरबीआई द्वारा चिह्नित लेखा परीक्षकों ने बैंक का व्यापक ऑडिट किया। आरबीआई के बयान के अनुसार रिपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद पाया गया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए शामिल संस्थाओं के संबंध में लाभार्थी को नहीं पहचान सका। बयान में कहा गया कि बैंक ने भुगतान लेनदेन की निगरानी नहीं की और भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने वाली संस्थाओं की जोखिम का निर्धारण नहीं किया।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने भुगतान सेवाओं का लाभ ले रहे कुछ ग्राहक अग्रिम खातों में दिन के अंत में शेष राशि की नियामक सीमा का उल्लंघन किया। इसके बाद बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बैंक के जबाव मिलने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बैंक पर उपरोक्त आरबीआई निर्देशों का अनुपालन न करने का आरोप प्रमाणित हुआ और इसके बाद बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया।
इस वजह से लगाया जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि उसने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर नो योर कस्टमर (केवाईसी) नियमों सहित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने 'भुगतान बैंकों के लाइसेंस के लिए आरबीआई दिशानिर्देश', 'बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा' और 'यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र सहित मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोगों को सुरक्षित करने' से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने का भी पता लगाया है।