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शिमला, 09 सितंबर : एचआरटीसी की नई लगेज पॉलिसी को लेकर असमंजस की स्थिति जल्द खत्म हो जाएगी। निगम प्रबंधन ने टिकट पर सामान का विवरण दर्शाने की व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया है। आए दिन सामान की टिकट को लेकर विवाद हो रहा है।
एचआरटीसी ने बीते माह 21 अगस्त को लगेज पॉलिसी जारी कर यात्री के साथ और यात्री के बिना सामान लाने ले जाने की टिकट की दरें अधिसूचित कर लागू की हैं। यात्री के साथ सामान लाने ले जाने की अलग दरें कम हैं, जबकि बिना यात्री सामान भेजने की दरें अधिक हैं। पॉलिसी लागू हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ, जिसके चलते यात्रियों, निगम के चालक- परिचालकों और निरीक्षण दस्तों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यात्रियों से किसी प्रकार की अतिरिक्त वसूली न हो, इसके लिए अब टिकट पर सामान का विवरण और किराया दर्शाने की व्यवस्था की जा रही है।
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि लंबी दूरी की बसों में कारोबारी अपना व्यावसायिक सामान ला ले जा रहे हैं। इनसे नाममात्र किराये की वसूली बिल्कुल सही है।
सवारी के साथ 30 किलो या दो बड़े बैग का किराया नहीं
एचआरटीसी को लगेज पॉलिसी में सफर के दौरान यात्री के साथ 30 किलो तक सामान या दो बड़े बैग का कोई किराया न लेने का प्रावधान है। 30 किलो से अधिक 15 किलो तक यात्री किराये का एक चौथाई टिकट वसूला जाएगा। बिना यात्री के प्रति बैग एक यात्री किराये का टिकट वसूलने का प्रावधान किया गया है।
बसों में सामान यात्री के साथ ले जाया जा रहा है या बिना किसी यात्री के इसका विवरण टिकट पर दर्शाने की व्यवस्था लागू की जाएगी। टिकटिंग मशीनों को अपग्रेड किया जाएगा ताकि असमंजस की स्थिति न रहे। रोहनचंद ठाकुर, - प्रबंध निदेशक, एचआरटीसी