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पंचायती राज उपचुनाव के दौरान शराब बिक्री पर रहेगी पाबंदी : एडीसी

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बिलासपुर 27 अप्रैल - बिलासपुर जिला आगामी 2 मई 2023 को पंचायती राज उपचुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक  संबंधित चुनाव क्षेत्र  में शराब बेचने व परोसने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। 

यह आदेश अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर डॉ निधि पटेल ने पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 158-आर के अंतर्गत शक्तियों  का प्रयोग करते हुए जारी किए।

आदेशानुसार, मतदान के दौरान किसी होटल, कैटरिंग हाउस, सराय, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर कोई भी स्पिरिट, नशीला शराब या समान प्रकृति का अन्य पदार्थ उस मतदान क्षेत्र में  मतदान के समापन के लिए निर्धारित 48 घंटे की अवधि बेचा या वितरित नहीं किया जाएगा।

आदेशानुसार पंचायती राज संस्थाओं का उपचुनाव के मतों की गणना पंचायत मुख्यालय अथवा अन्य अधिसूचित स्टेशनों पर मतदान तिथि को करवाई जायेगी।

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