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Himachal: विधायक विक्रमादित्य और उनके परिजनों को उदयपुर हाईकोर्ट से नहीं हुआ था गैर जमानती वारंट जारी, पढ़ें रिपोर्ट

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Himachal: MLA Vikramaditya and his family members were not issued non-bailable warrants by the Udaipur High Court, read the report
विधायक विक्रमादित्य सिंह : फाइल फोटो 

हिमाचल प्रदेश के शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य ने कहा है कि उन्हें और उनके परिजनों को उदयपुर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी नहीं किए थे। इस बारे में अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर गलत सूचना अपलोड की गई थी। 

कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य और परिजनों के आवेदन पर अदालत ने अपनी वेबसाइट दुरुस्त कर दी है। शिमला ग्रामीण के कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि वेबसाइट पर गलत सूचना को ठीक करवाने के लिए आवेदन किया गया।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उदयपुर ने इस आवेदन को स्वीकार करते हुए सही जानकारी अपलोड की है। इस मामले की आगामी सुनवाई 13 जनवरी 2023 को निर्धारित की गई है। बता दें कि उदयपुर कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना थी कि कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह और उनके परिजनों को 14 दिसंबर के लिए गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। 

हालांकि बुधवार को यह सूचना वेबसाइट से हटा दी गई। नई अपलोड की गई सूचना के अनुसार मामले को 14 दिसंबर के लिए नोटिस की तामील के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

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