बिलासपुर 17 अक्तूबर -जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर पंकज रॉय ने धारा 144 के अर्न्तगत विधानसभा चुनाव चुनाव प्रकिया पूरा होने तक सभी लाइसेंस धारकों को दो दिनों के अंदर हथियार जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हाने के बाद चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने, आम जनता की सुरक्षा और विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने धारा-144 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए जिला बिलासपुर के अर्न्तगत सभी लाइसेंस धारकों को अपने हथियार और गोला-बारूद जमा करने के लिए निर्देशित किया है। इसके तहत सभी लाइसेंस धारकों को अपने नजदीकी पुलिस थाने में हथियार और गोला-बारूद जमा करवाने होंगे।
उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, बैंक सिक्योरिटी गार्ड, खेलों में भाग ले रहे राइफल एसोसिएशन के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे।