हिमाचल : मालवाहक वाहनों में श्रद्धालुओं को ले जाते पाए गए तो होगी कार्रवाई, लाइसेंस होगा रद्द

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मालवाहक वाहनों में श्रद्धालुओ को ढोने वालों के खिलाफ ऊना पुलिस अब सख्ती से पेश आएगी। चिंतपूर्णी मेलों के दौरान अब यदि कोई मालवाहक वाहन श्रद्धालुओं को ले जाता पाया गया तो पुलिस द्वारा वाहन चालक का भारी भरकम चालान किया जाएगा।  इसके अलावा चालक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में जिला ऊना पुलिस ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर चेतावनी जारी की है।

पुलिस ने चेतावनी जारी करते हुए लिखा, “माता श्री चिंतपुर्णी मेलों के दौरान अधिकतर श्रद्धालु मालवाहक वाहनों में बैठकर यात्रा करते हैं। जिस कारण दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। जो कि पिछले कुछ वर्षों में भी लोगों द्वारा इस प्रकार मालवाहक वाहनों में यात्रा कर दुर्घटना के कारण अपनी जानें गंवाई है। 

अत हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थलों में दर्शनों के लिए आने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी रास्तों में मालवाहक वाहनों में यात्रा न करें। इस प्रकार के वाहनों में यात्रा करना खतरनाक भी है और गैर-कानूनी भी है। इस प्रकार से नियमों की उल्लंघना करने पर आपका 10000 रुपये का चालान और लाइसेंस भी रद्द हो सकता है एवं आपका वाहन भी जब्त किया जा सकता है।”

बता दें कि अभी हाल ही में मैड़ी मेले के दौरान पंजोआ में ट्रक पलटने से दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। जबकि 50 श्रद्धालु घायल हो गए थे। बीते रविवार को थानाकलां के हरिनगर में भी श्रद्धालुओं से भरा टेंपो पलटा है। इसमें जान माल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन पेड़ों में वाहन न फंसता तो बड़ा हादसा हो सकता था।

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