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कैबिनेट निर्णय: HRTC पेंशनरों का होगा भुगतान, पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा

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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक हुई। बैठक में हिमाचल पथ परिवहन निगम को मृत्यु एवं सेवानिवृति ग्रेच्यूटी और सेवानिवृत अवकाश नगदीकरण की लम्बित देनदारियों के भुगतान के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बैंकों से 110 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गारन्टी प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट ने पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने को मंजूरी दे दी है।

जिला परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 12,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये, सदस्य का मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये, जबकि पंचायत समिति के अध्यक्ष का मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये, सदस्य का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार ग्राम पंचायत प्रधान का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये, उप-प्रधान का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये तथा सदस्य का मानदेय 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

कैबिनेट ने लगभग 43 वर्षों के बाद शिमला योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की। अभी तक अंतरिम विकास योजना लागू की जा रही थी। मंडी की ग्राम पंचायत झ़ंगी को विकास खंड गोहर से अलग कर इसे विकास खंड निहरी में शामिल करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने सोलन जिले के जयनगर में लोक निर्माण विभाग का उप-मंडल सृजित कर यहां विभिन्न श्रेणियों के छह पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला शिमला के बलगार में लोक निर्माण विभाग का नया अनुभाग खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

कैबिनेट ने कृषि यंत्रीकरण पर केंद्र प्रायोजित उप मिशन के तहत कस्टम हायरिंग केंद्रीय योजना के अंतर्गत कृषि कार्य हेतु खरीदे गए ट्रैक्टरों के पंजीकरण के लिए कम से कम 5 कनाल कृषि योग्य भूमि होने की शर्त में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। सोलन योजना क्षेत्र की विकास योजना में संशोधन प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के अन्तर्गत तीन वर्षाों के लिए प्रीमियर दरों को 1000 रुपये अथवा 365 रुपये तथा इसकी वैधता को तीन वर्ष बढ़ाने को भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में इस योजना के अन्तर्गत नए कार्डाों का पंजीकरण वर्ष भर करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

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