सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक, ऐसे मामलों में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को दी जाने वाली मुआवजा राशि भी 12,500 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है।
मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा कि यह योजना एक अप्रैल 2022 से क्षतिपूर्ति योजना, 1989 का स्थान लेगी। विज्ञप्ति में बताया गया कि मुआवजे के लिए आवेदन और पीड़ितों को भुगतान जारी करने की प्रक्रिया के लिए भी समयसीमा तय कर दी गई है।
3 महीने के अंदर किया जाएगा भुगतान
सड़क परिवहन मंत्रालय के नए नियम के अनुसार, पीड़ित और उसके परिवार वालों को मुआवजे की राशि 3 महीने के अंदर उनके बैंक खातों में पहुंचा दी जाएगी। हर्जाना राशि का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा।
मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार जल्द ही एक मोटर वीकल एक्सीडेंट फंड की स्थापना की जाएगी। इस फंड के अनुसार, पीड़ित परिवार को तत्काल मदद पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा जिससे मुआवजा देने में किसी भी तरह की कोई रुकावट न आए।