बामटा 5-17 बीघा, बैहल कंडैला 55-6 बीघा, बध्यात 97-6 बीघा, उप महाल बलोह 8-0 बीघा, उप महाल बिलासपुर 15-3 बीघा, डियारा 15-6 बीघा, खैरियां लुहणु 24-15 बीघा भूमि के अर्जन हेतु किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 19 फरवरी को अधिसूचना जारी की जा चुकी है जिसका प्रकाशन कुछ दैनिक समाचार पत्रों में 2 मार्च को हो चुका है।
उन्होंने बताया कि प्रभावित व्यक्ति भूमि संबंधित राजस्व अभिलेख का अवलोकन कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी रेलवे (व्यास सदन) बिलासपुर में किसी भी कार्य दिवस को कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई सुझाव व आपत्ति हो तो भू-अर्जन अधिकारी रेलवे को अधिसूचना के जारी होने से दो माह के भीतर प्रस्तुत कर सकते है।
उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर के गांव नोग से बरमाणा तक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रत्येक गांव में जाकर अध्ययन किया जा रहा है। इस बारे में प्रभावित व्यक्ति उक्त दल को अपने सुझाव व आपत्तियां दे सकते है।