Himachal : HRTC ड्राइवर ने बच्चों को बहला फुसलाकर किया था इज्जत लूटने का प्रयास : अदालत ने सुनाई ये सज़ा : जानिए क्या है पूरा मामला

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हिमाचल प्रदेश की एक अदालत ने ट्यूशन से घर जा रहे दो नाबालिग बच्चों जिसमें एक लड़का व एक लड़की शामिल है, को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ अश्लील हरकतें व दुष्कर्म का प्रयास करने वाले HRTC (हिमाचल पथ परिवहन निगम) ड्राइवर को दस साल कठोर कारावास व 31 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

जानिए क्या था पूरा मामला :

इस संबंध में दोनों पीड़ित बच्चों के परिजनों ने 11 सितंबर, 2014 को पुलिस थाना देहरा में शिकायत दर्ज करवाई थी। केस की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी भुवनेश मिन्हास ने बताया कि आरोपित कर्म चंद निवासी घुमारवीं, जिला बिलासपुर देहरा डिपो के तहत चालक पद पर तैनात था।


कर्म चंद देहरा में अपने परिवार के साथ किराये के मकान में रहता था। उसका बेटा यहां बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। 11 सितंबर को उसका बेटा घर पर नहीं था तो सभी बच्चे घर वापस जा रहे थे। इस दौरान कर्म चंद ने दो बच्चों को बातों-बातों में अन्य बच्चों से अलग कर लिया। इन बच्चों को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। 

अदालत में पेश किए गए कुल 14 गवाह, तब मिली सजा 

कर्म चंद की हरकत का पता चलते ही स्वजन ने दोनों बच्चों से पूछा तो उन्होंने आपबीती बताई और देहरा पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने कर्म चंद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच के बाद न्यायालय में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी विशेष न्यायवादी रामदेव चौधरी ने की। 


प्रकाश चंद राणा की विशेष अदालत पोक्सो एक्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 14 गवाह पेश किए गए। गवाहों की बयानों के आधार पर न्यायालय ने दोषी कर्म चंद को 10 साल कठोर कारावास व 31 हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

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