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Mandi : तेंदुआ मारने का आरोप हुआ साबित, तीन- तीन साल का साधारण कारावास : जानिए क्या है पूरा मामला

News Update Media
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Mandi : तेंदुए (Leopard) की खालें बरामद होने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने 2 आरोपियों को 3-3 साल का साधारण कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-3 डॉक्टर पुष्प लता के न्यायालय ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध साबित होने पर यह फैसला सुनाया। अपराध साबित होने पर मंडी (Mandi) जिला की सदर तहसील क्षेत्र के बदार क्षेत्र के खलारा गांव के मोतीराम और गुंडों के मनीष कुमार को यह सजा सुनाई गई। सहायक लोक अभियोजक चल जा ने बताया कि मामले में 12 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया।  

गवाहों द्वारा दिए गए बयान के आधार पर आरोप साबित हुआ है। बता दें 15 फरवरी 2012 को पुलिस थाना सदर मंडी की टीम ने सुक्कीबाई में दो व्यक्तियों से खाले ग्राम की थी इसके बाद वन विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच करने के बाद दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद मामला कोर्ट में चला हुआ था, जिस पर कोर्ट में प्रस्तुत सबुतों से आरोपियों पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत तेंदुओं को मारने का आरोप साबित हुआ है, जिस पर अदालत ने दोनों आरोपियों को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।


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