वीओआईपी के माध्यम से किया गया था कॉल:
प्रतिबंधित आतंकवादी गुरपखवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। आरोपी गुरपखवंत सिंह खालिस्तान समर्थक गुट सिख्स फॉर जस्टिस का सदस्य है। इस संगठन को भारत सरकार ने 2019 में भारी विरोधी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। इस संगठन का नेटवर्क विदेशों में है।
जांच में सामने आया है कि कॉल वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआईपी) के तहत की गई थीं। कॉल की जांच की जा रही है। साथ ही रिकॉर्डिंग की वॉयस स्पेक्टोग्राफी भी कराई जाएगी। इस जांच में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की भी मदद ली जाएगी।
अभी तक की जानकारी के अनुसार गुरपखवंत सिंह पन्नू जो कनाडा में रहता है। उसीने विदेशी नंबरों से पत्रकारों को कॉल किया था और मुख्यमंत्री के नाम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा नहीं फहराने देने की धमकी दी थी।
पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। साथ ही कुछ दिनों नैना देवी की दीवालों में खालिस्तान समर्थन में नारे लिखने मामले की भी जांच चल रही है। पुलिस टीम दोनों मामलों को साथ में जोड़कर भी अनुसंधान कर रही है।