जिला न्यायवादी ने बताया कि 13 नवम्बर, 2008 को रात लगभग सवा 12 बजे सरोई के पास बंगाणा-बड़सर रोड पर एक पिकअप गाड़ी आई। चालक ने पुलिस को देखकर गाड़ी बैरी-हटली रोड पर मोड़ ली। गाड़ी की तलाशी के दौरान उसमें से सरकारी सीमैंट के 45 बैग बरामद हुए थे। इस मामले में उपरोक्त तीनों को सजा सुनाई गई है।
ऊना: गाड़ी से 45 बैग सरकारी सीमेंट के पकड़े जाने पर कोर्ट ने सुनाई ये सजा - आप भी जानें
Wednesday, July 21, 2021
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ऊना : एसीजेएम ऊना मनीशा गोयल की अदालत ने एक गाड़ी में सरकारी सीमैंट बरामदगी के मामले में 3 लोगों को सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी भीषम चंद ने बताया कि अदालत ने केहर सिंह निवासी पडियोला तहसील बंगाणा को धारा 409 के तहत 3 साल की कैद और 20,000 रुपए जुर्माना व जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास, अशोक कुमार निवासी बैरी तहसील बंगाणा को धारा 411 के तहत 2 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माना व जुर्माना अदा न करने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद, अनिल कुमार निवासी डोहगी तहसील बंगाणा को धारा 414 के तहत के तहत 2 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माना व धारा 411 के तहत 2 साल की कैद व 10,000 रुपए जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है।
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