एक प्राइवेट चैनल के पत्रकार पर सात मई 2021 को आईपीसी की धारा 419, 468, 471 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 डी और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 54 के तहत पुलिस स्टेशन शिमला प्राथमिकी दर्ज की गई थी. उन्होंने अब इसे रद्द करने की गुहार लगाई है.
दरअसल, हिमाचल में सात मई से कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था. इस दौरान ई-पास पर सूबे में एंट्री दी जा रही थी. रिएलिटी चैक के लिए न्यूज चैनल की ओर से यह कार्यवाही की गई थी. पत्रकार ने अमिताभ बच्चन और डोनाल्ड ट्रंप नाम से शिमला जिले में दाखिल होने के लिए ई-पास के लिए आवेदन किया था और अपने आधार कार्ड का विवरण दिया था. हैरानी की बात यह है कि ई-पास बिना किसी सत्यापन के जारी कर दिया गया था. इस पर प्रदेश में काफी हो-हल्ला हुआ और फिर सरकार को ई-पास के नियम बदलने पड़े थे.
अब अदालत ने सरकार को अगली सुनवाई तक याचिका का जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया. याचिका में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि उस पर एफआईआर दर्ज करना कुछ और नहीं, बल्कि प्रेस की आजादी पर लगाम लगाने की कोशिश है.