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बिलासपुर: खाद्य पदार्थों की कीमतें तय, DC राहुल कुमार ने जारी की अधिसूचना, यहां जानें

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बिलासपुर, 08 सितंबर। जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर राहुल कुमार ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निवारण आदेश, 1977 के क्लॉज 3(1)(ई) के अंतर्गत पूर्व में जारी सभी अधिसूचनाओं का स्थान लेते हुए जिले में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं तथा ढाबों एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में परोसे जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की अधिकतम खुदरा कीमतें तत्काल प्रभाव से निर्धारित कर दी हैं।

जारी अधिसूचना के अनुसार जिले में बकरे/भेड़ का मांस 550 रुपये प्रति किलोग्राम, सूअर का मांस 300 रुपये प्रति किलोग्राम, ड्रेस्ड चिकन एवं ब्रॉयलर ड्रेस्ड 250 रुपये प्रति किलोग्राम, बिना तली मछली 230 रुपये प्रति किलोग्राम, तली हुई मछली 450 रुपये प्रति किलोग्राम तथा जीवित चिकन 200 रुपये प्रति किलोग्राम की अधिकतम दर निर्धारित की है।

इसी तरह ढाबों एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में तंदूरी चपाती की अधिकतम कीमत 10 रुपये प्रति चपाती तथा तवा चपाती 7 रुपये प्रति चपाती निर्धारित की गई है। स्टफ्ड परांठा (पूर्ण आकार) 30 रुपये प्रति परांठा, पूर्ण भोजन (चावल, चपाती, दाल एवं सब्जी) तथा बिलासपुरी धाम (पाँच व्यंजनों सहित) 100 रुपये प्रति थाली, चावल की पूरी प्लेट 50 रुपये, तली हुई दाल 60 रुपये, मीट कड़ी (200 ग्राम शुद्ध मांस एवं कम से कम पाँच टुकड़े तथा 100 ग्राम ग्रेवी सहित) 130 रुपये प्रति प्लेट, चिकन कड़ी (200 ग्राम शुद्ध चिकन एवं कम से कम पाँच टुकड़े तथा 100 ग्राम ग्रेवी सहित) 110 रुपये प्रति प्लेट, स्पेशल सब्जी 80 रुपये प्रति प्लेट, मटर/पालक पनीर (कम से कम 100 ग्राम पनीर सहित) 100 रुपये प्रति प्लेट, दो भटूरे के साथ सब्जी/चना एवं दही 60 रुपये प्रति प्लेट तथा रायता 50 रुपये प्रति डिश की अधिकतम दर निर्धारित की है।

अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पैकेटबंद दूध सभी ब्रांडों के मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर ही बेचा जाएगा। खुला पनीर 350 रुपये प्रति किलोग्राम तथा खुला दही 80 रुपये प्रति किलोग्राम की अधिकतम दर पर उपलब्ध होगा। सभी ब्रांडों के शीतल पेय भी मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य के अनुसार ही बेचे जाएंगे।

जिला दण्डाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि मीट एवं चिकन कड़ी की प्रत्येक प्लेट में 200 ग्राम शुद्ध मांस तथा कम से कम पाँच टुकड़े एवं 100 ग्राम ग्रेवी होना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार मटर पनीर, पालक पनीर आदि व्यंजनों में न्यूनतम 100 ग्राम पनीर होना आवश्यक होगा। पैकेट बंद वस्तुओं जैसे दूध एवं ब्रेड आदि का विक्रय विधिक माप विज्ञान (वेट्स एंड मेजर्स) एवं संबंधित प्रावधानों के अनुरूप मुद्रित मूल्य पर किया जाएगा।

सभी दुकानदारों, होटल संचालकों एवं ढाबा संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित मूल्य सूची को अपने प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें तथा ग्राहक की मांग पर नकद रसीद अथवा बिल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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