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हिमाचल: टैक्सी ऑपरेटर्स को बड़ी राहत, सरकार ने 15 वर्ष की परमिट की वैधता, यह होंगी शर्तें

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शिमला, 20 जुलाई। हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट वाहन संचालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। परिवहन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश ने आदेश जारी कर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) वाहनों की अधिकतम संचालन अवधि 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने के केंद्र सरकार के संशोधित नियमों को प्रदेश में लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।

यह निर्णय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 13 फरवरी 2026 को जारी अधिसूचना के अनुरूप लिया गया है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2026 से AITP वाहनों की अधिकतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है।

परिवहन निदेशालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ऐसे AITP वाहन जो 1 अप्रैल 2026 से पहले 12 वर्ष पूरे कर संचालन से बाहर हो चुके थे, उन्हें भी निर्धारित शर्तों के अधीन इस बढ़ी हुई अवधि का लाभ दिया जाएगा।

इन शर्तों को करना होगा पूरा

सभी बकाया कर एवं सरकारी देयों का भुगतान।
यदि कोई जुर्माना देय है तो उसका भुगतान।
वैध फिटनेस प्रमाणपत्र (Certificate of Fitness) प्रस्तुत करना।
सभी वैधानिक एवं तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करना।

आदेश में सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (RTO) और प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि संशोधित नियमों के अनुसार प्राप्त आवेदनों का निस्तारण निर्धारित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत किया जाए।

साथ ही, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) को भी VAHAN पोर्टल में आवश्यक तकनीकी अपडेट और प्रमाणीकरण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पात्र वाहनों को 15 वर्ष तक संचालन की अनुमति देने की प्रक्रिया सुचारु रूप से लागू की जा सके।

इस फैसले से हिमाचल प्रदेश के अनेक टूरिस्ट वाहन संचालकों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब पात्र वाहन निर्धारित शर्तों की पूर्ति के बाद अतिरिक्त तीन वर्षों तक संचालन कर सकेंगे।

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