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MC Election: नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी, 17 मई को ईवीएम से होगा मतदान

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बिलासपुर, 15 मई। जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने कहा कि नगर निकाय चुनाव, 2026 के सफल, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियों को पूर्ण कर लिया है। जिला बिलासपुर के अंतर्गत नगर परिषद बिलासपुर सदर, घुमारवीं, श्री नैना देवी जी तथा नगर पंचायत तलाई में 17 मई को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से मतदान संपन्न करवाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी में तैनात मतदान दलों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा 16 मई की सांय उनके निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। मतदान प्रक्रिया 17 मई को प्रातः 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक होगी। मतदान आरंभ होने से पूर्व सभी मतदान केंद्रों पर मॉक पोल करवाया जाएगा, ताकि ईवीएम की कार्यप्रणाली का परीक्षण एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) एवं उपायुक्त ने कहा कि मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के उपरांत मतगणना भी 17 मई को ही करवाई जाएगी तथा चुनाव परिणाम उसी दिन घोषित किए जाएंगे। इसके लिए सभी निकायों के मतगणना केंद्र अधिसूचित कर दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि नगर परिषद बिलासपुर सदर के लिए मतगणना केंद्र टाउन हॉल कक्ष संख्या-1, ईओएमसी कार्यालय बिलासपुर में स्थापित किया गया है। नगर परिषद घुमारवीं के लिए रैहन बसेरा हॉल, नगर परिषद श्री नैना देवी जी के लिए बस अड्डा के समीप स्थित मातृ आंचल भवन, वार्ड संख्या-4 के कॉन्फ्रेंस हॉल को मतगणना केंद्र निर्धारित किया गया है। वहीं नगर पंचायत तलाई के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तलाई के कक्ष संख्या-11 एवं 12 में मतगणना की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए गए हैं। संबंधित मतदान क्षेत्रों में 15 मई से 17 मई तक शराब की बिक्री, खरीद, वितरण एवं सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा इस अवधि के लिए ड्राई डे घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त मतदान क्षेत्रों में हथियार लेकर चलने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

राहुल कुमार ने कहा कि आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन संबंधी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए 15 मई को अपराह्न 3 बजे से 17 मई को मतदान समाप्ति तक सार्वजनिक सभाओं, जनसभाओं एवं राजनीतिक बैठकों के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने सभी संबंधित नगर निकायों के सभी मतदाताओं से लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए स्वतंत्र और निर्भीक होकर बढ़-चढ़ कर मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित बनाने का आह्वान किया है।

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