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हिमाचल: आरक्षण रोस्टर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टली, कोई अंतरिम आदेश नहीं

Anil Kashyap
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न्यूज अपडेट्स 
शिमला, 21 अप्रैल। प्रदेश हाईकोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण रोस्टर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 11 मई के लिए टल गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। 

हाईकोर्ट ने कोई भी अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पंचायती चुनाव को लेकर जारी आरक्षण रोस्टर के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं।

याचिकाओं में नियमों को दरकिनार कर संबंधित सीटें आरक्षित करने का आरोप लगाया गया है। इन मामलों में जनसंख्या के आधार पर अथवा तीसरी बार लगातार सीटें आरक्षित न करने से जुड़ी अधिसूचनाओं का मनमर्जी से इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए हैं। 

न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इन मामलों पर सुनवाई हुई।

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